बिहार ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) आवेदन गाइड
जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, तो रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी पंजी) में पुराने मालिक का नाम हटाकर अपना नाम चढ़वाना ही दाखिल-खारिज कहलाता है। इस गाइड पेज के माध्यम से आप अंचल कार्यालय (ब्लॉक) के चक्कर काटे बिना घर बैठे ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया सरल शब्दों में समझ सकते हैं।
👉 स्टेप 1: नागरिक लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें
नीचे दिए गए "ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ" बटन पर क्लिक करें। सरकारी पोर्टल पर जाकर पहले अपना 'नागरिक रजिस्ट्रेशन' करें या अपने मोबाइल नंबर से 'लॉगिन' करें।
👉 स्टेप 2: जिला, अंचल और आवेदन का प्रकार चुनें
लॉगिन करने के बाद अपने "ज़िले" और "अंचल" का चयन करें। फिर "नया दाखिल-खारिज आवेदन करें" (Apply New Mutation) विकल्प पर क्लिक करें।
👉 स्टेप 3: आवेदक, क्रेता और विक्रेता का विवरण भरें
अब फॉर्म में क्रमशः चार महत्वपूर्ण टैब भरें: 1. **Applicant Details** (आवेदन करने वाले की जानकारी), 2. **Buyer Details** (जमीन खरीदने वाले का नाम व पता), 3. **Seller Details** (जमीन बेचने वाले का नाम व पता)।
👉 स्टेप 4: जमीन का प्लॉट और खाता विवरण दर्ज करें
**Plot Details** टैब में जाकर अपने हल्का, मौजा का चयन करें और डीड के अनुसार अपना खाता नंबर, खेसरा (प्लॉट) नंबर, कुल रकबा (डिसमिल/एकड़ में) और चौहद्दी की सही-सही जानकारी भरें।
👉 स्टेप 5: केवाला PDF अपलोड करें और रसीद प्राप्त करें
अंत में, अपनी तैयार की गई केवाला कागजात की PDF फ़ाइल को अपलोड करें। सुरक्षा कोड दर्ज करके फॉर्म को **Final Submit** करें। सबमिट होते ही आपको एक **वाद संख्या (Case Number)** और रसीद मिल जाएगी, जिसे भविष्य के लिए प्रिंट करके रख लें।
नया दाखिल-खारिज आवेदन शुरू करने के लिए तैयार हैं?
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