बिहार लोक शिकायत निवारण (Jan Shikayat) गाइड

यदि अंचल कार्यालय (ब्लॉक) में आपकी जमीन का दाखिल-खारिज जानबूझकर लटकाया गया है, परिमार्जन का आवेदन बिना कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, या आपकी जमीन से संबंधित कोई अन्य विवाद है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, तो आप बिहार सरकार के **लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (BPGRC)** के तहत सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ इसकी पूरी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है।

लोक शिकायत दर्ज करने की फुल डिटेल्स
आवश्यक तैयारी: शिकायत दर्ज करने से पहले अपनी समस्या से जुड़े पुराने आवेदन पत्र, रिजेक्शन स्लिप या केवाला को स्कैन करके **एक सिंगल PDF फाइल (साइज 2MB से कम)** तैयार रखें, ताकि साक्ष्य (Proof) के रूप में अपलोड किया जा सके।
👉 स्टेप 1: शिकायत निवारण पोर्टल पर जाएँ

सबसे पहले नीचे दिए गए लाल रंग के "ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ" बटन पर क्लिक करें। इससे सीधे बिहार सरकार का 'लोक शिकायत निवारण' (BPGRC) होमपेज खुल जाएगा।

👉 स्टेप 2: नया परिवाद (New Grievance) विकल्प चुनें

होमपेज पर जाकर "नया परिवाद दर्ज करें" लिंक पर क्लिक करें। यहाँ अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'Generate OTP' पर क्लिक करके प्राप्त ओटीपी को वेरिफाई करें।

👉 स्टेप 3: परिवादी (शिकायतकर्ता) का विवरण भरें

ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद मुख्य फॉर्म खुलेगा। इसमें शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई पता, आधार नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी सही-सही दर्ज करें।

👉 स्टेप 4: विभाग चुनें और शिकायत का विवरण लिखें

विभाग के विकल्प में "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" (Revenue and Land Reforms) का चयन करें। इसके बाद नीचे दिए गए बड़े बॉक्स में अपनी शिकायत का पूरा विवरण (जैसे समस्या क्या है, किस कर्मचारी के खिलाफ है) साफ-साफ शब्दों में लिखें।

👉 स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें और रजिस्ट्रेशन नंबर पाएं

नीचे दिए गए 'चूज़ फाइल' बटन पर क्लिक करके अपने साक्ष्यों वाली **PDF फाइल** को अपलोड करें। अंत में सबमिट बटन दबाते ही आपके स्क्रीन पर **Registration Number (परिवाद संख्या)** आ जाएगी और रसीद जेनरेट हो जाएगी। इसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लें, इसी नंबर से आपको तारीखों का पता चलेगा।

आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर जाने के लिए तैयार हैं?

ऑफिशियल जन शिकायत वेबसाइट पर जाएँ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

इस पोर्टल पर आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी किसी भी समस्या जैसे- कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज रोकने, जमीन की पैमाइश (नापी) न होने, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे (अतिक्रमण) या किसी अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत हर शिकायत के समाधान के लिए एक समय-सीमा तय की गई है। सामान्य तौर पर आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकतम 60 कार्य दिवसों (60 Days) के भीतर सुनवाई पूरी कर आदेश पारित करना अनिवार्य होता है।

हाँ, शिकायत दर्ज होते ही आपके मोबाइल पर एक परिवाद संख्या (Registration Number) भेजी जाती है। आप इसी पोर्टल पर जाकर 'शिकायत की स्थिति जानें' विकल्प के माध्यम से अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई और अगली सुनवाई की तारीख ऑनलाइन देख सकते हैं।

यदि आप लोक शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अधिनियम के तहत आपको अपील करने का अधिकार है। आप आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर उच्च अधिकारी (प्रथम या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार) के समक्ष ऑनलाइन ही अपील दायर कर सकते हैं।