दाखिल ख़ारिज स्थिति: अंचलाधिकारी द्वारा वापस किया गया (समाधान गाइड)

बिहार भूमि पोर्टल पर दाखिल-खारिज स्टेटस चेक करते समय यदि आपको "अंचलाधिकारी द्वारा वापस किया गया" (Returned / Rejected by CO) का संदेश दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके म्यूटेशन आवेदन को सीओ स्तर पर खारिज या वापस कर दिया गया है। ऐसा जमीन के कागजातों में विसंगति, पुराने टैक्स बकाया या वंशावली विवाद के कारण होता है। इस गाइड के माध्यम से जानें कि आप रिजेक्शन का असली कारण कैसे देख सकते हैं और इसका सही समाधान क्या है।

वापस (रिजेक्ट) होने पर कारण देखने और सुधार की प्रक्रिया
रिजेक्शन के मुख्य कारण: 1. केवाला की पीडीएफ (PDF) धुंधली या अधूरी होना। 2. विक्रेता के नाम पर डिजिटल जमाबंदी का न होना। 3. जमीन का वर्तमान लगान (टैक्स) अपडेट न होना। 4. जमीन पर किसी अन्य हिस्सेदार का कोर्ट केस या आपत्ति होना।
👉 स्टेप 1: अपने आवेदन की वाद संख्या खोजें

सबसे पहले नीचे दिए गए "ऑफिशियल स्थिति जांचें" बटन पर क्लिक करके अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनकर अपनी दाखिल-खारिज याचिका को सर्च करें।

👉 स्टेप 2: 'View Case' (आदेश पत्रिका) ओपन करें

आपकी जमीन का विवरण स्क्रीन पर आते ही, उस लाइन के आखिरी कॉलम में बने आँख वाले आइकॉन या "View" बटन पर क्लिक करें। इससे आपके केस का पूरा ब्योरा खुल जाएगा।

👉 स्टेप 3: CO का रिजेक्शन आर्डर (Order Sheet) ध्यान से पढ़ें

खुलने वाले नए पेज में सबसे नीचे स्क्रॉल करें। वहाँ आपको "Order Sheet" (आदेश प्रति) का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करके डाउनलोड करें। इसमें अंचलाधिकारी (CO) द्वारा साफ अक्षरों में लिखा होता है कि उन्होंने किस कमी के कारण आपकी फाइल वापस की है।

👉 स्टेप 4: कमियों को सुधारकर पुनः नया आवेदन करें या अपील करें

यदि वापस करने का कारण कोई दस्तावेज (जैसे वंशावली या रसीद) की कमी है, तो उसे दुरुस्त करें और पोर्टल पर पुनः नया ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दें। लेकिन अगर जमीन पूरी तरह वैध है और अधिकारी ने जानबूझकर गलत आर्डर पास किया है, तो आप इस आदेश की कॉपी के साथ DCLR कोर्ट (भूमि उपसमाहर्ता न्यायालय) में 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

अंचलाधिकारी का रिजेक्शन कारण और लाइव स्टेटस देखने के लिए तैयार हैं?

स्थिति जांचें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

इसका मतलब यह है कि अंचलाधिकारी (CO) को आपके दाखिल-खारिज आवेदन या कागजातों में कोई कमी, त्रुटि या संदेहास्पद जानकारी मिली है। कर्मचारी या सीआई की रिपोर्ट के बाद सीओ ने आपके आवेदन को सुधार या अस्वीकृति के कारणों के साथ वापस (रिजेक्ट) कर दिया है।

इसके लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल पर 'दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें' में जाकर अपने के लिए खोजना होगा। वहां अपनी वाद संख्या के सामने बने 'View' (आँख वाले आइकॉन) पर क्लिक करने पर नीचे सीओ का आदेश (Order Sheet) दिखेगा, जिसमें वापस करने का स्पष्ट कारण लिखा होता है।

हाँ, यदि आवेदन किसी दस्तावेज़ की कमी या मामूली त्रुटि के कारण वापस हुआ है, तो आप उस कमी को ठीक करके (जैसे सही केवाला PDF या शुद्धि पत्र लगाकर) पोर्टल पर बिल्कुल नए सिरे से दोबारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

यदि आपके पास जमीन के सभी वैध दस्तावेज हैं और अंचलाधिकारी ने आपका आवेदन गलत आधार पर वापस या रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उस आदेश की कॉपी लेकर अपने क्षेत्र के भूमि उपसमाहर्ता (DCLR) की अदालत में म्यूटेशन अपील (Mutation Appeal) दायर कर सकते हैं।